दिल्ली हाईकोर्ट से ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को राहत, प्रदर्शन के खिलाफ खारिज की याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेपी की तरफ से कल (6 जून) को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के आयोजन का आह्वान किया गया है। इस संबंध में रोकथाम, नियमन और भीड़-नियंत्रण के उपाय करने के निर्देश मांगने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी जिस पर उसने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
एनजीओ ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए जिक्र किया गया। हालांकि, कोर्ट ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक यह याचिका ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ नाम के एक संगठन ने दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि दोनों पक्षों के वकीलों का कहना है कि सिंगल जज द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद ये अपीलें बेअसर हो गई हैं। इन हालात में, इन रिट अपीलों को बेअसर मानकर खारिज किया जाता है, और भविष्य के मामलों में विचार के लिए कानून से जुड़ा सवाल खुला रखा जाता है।

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