46 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी करार, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने 1980 के एक हत्या मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को दोषी ठहराया है।

प्रयागराज/उत्तर प्रदेश। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने 1980 के एक हत्या मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को दोषी ठहराया है। विजय मिश्रा भदोही जिले के विधायक थे और वर्तमान में जेल में बंद हैं।
यह हत्याकांड साल 1980 का है, जब प्रयागराज कचहरी परिसर के भीतर ही दिनदहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में विजय मिश्रा को मुख्य आरोपियों बनाया गया था। विजय मिश्रा तीन बार सपा और एक बार निषाद पार्टी से विधायक रह चुके।
कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अब सभी की निगाहें सजा के एलान पर टिकी हैं। विशेष अदालत जल्द ही विजय मिश्रा समेत अन्य तीन दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगी। कानूनी जानकारों के अनुसार, हत्या जैसे संगीन मामले में दोष सिद्ध होने पर विजय मिश्रा को उम्रकैद या इससे भी कठोर सजा मिल सकती है। फैसले के बाद कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।

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